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ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा)

ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) एक सामाजिक-सुरक्षा बीमा योजना है, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) चलाता है। इसके दायरे में आने वाले कर्मचारियों को ईएसआई अस्पतालों-डिस्पेंसरियों में इलाज और बीमारी, मातृत्व, रोज़गार-चोट व अपंगता जैसी स्थितियों में नक़द लाभ मिलते हैं — परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा मिलती है।

किस पर लागू होती है और कैसे चलती है

  • योजना ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में, निर्धारित संख्या से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होती है — दुकानें, रेस्तरां और होटल कई राज्यों में शामिल हैं।
  • केवल वे कर्मचारी कवर होते हैं जिनका मासिक वेतन अधिसूचित सीमा तक है; सीमा केंद्र सरकार समय-समय पर बदलती है।
  • अंशदान नियोक्ता और कर्मचारी दोनों देते हैं; दरें ESIC/केंद्र सरकार अधिसूचित करती है।
  • साल दो 'अंशदान अवधियों' में बँटा है, जिनसे लाभ की पात्रता तय होती है।
  • नियोक्ता को पंजीकरण कराना, हर कर्मचारी का ईएसआई नंबर बनवाना और मासिक अंशदान समय से जमा करना होता है।

शिफ़्ट टीमों के लिए मायने

रेस्तरां-रिटेल के वेतन-स्तर पर बहुत से कर्मचारी ईएसआई के दायरे में आते हैं। नियुक्ति के पहले दिन से पंजीकरण कराएँ — रोज़गार-चोट जैसी स्थिति में बिना पंजीकरण नियोक्ता की देनदारी सीधी और भारी होती है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 — प्रशासन ESIC; लागू क्षेत्र, वेतन-सीमा और अंशदान-दरें केंद्र सरकार/ESIC अधिसूचित करते हैं।

Tommy में कर्मचारियों के घंटे और कमाई का साफ़ रिकॉर्ड रहता है, जिससे ईएसआई की पात्रता-सीमा और मासिक अंशदान की गणना के आँकड़े हमेशा तैयार मिलते हैं।

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