ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा)
ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) एक सामाजिक-सुरक्षा बीमा योजना है, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) चलाता है। इसके दायरे में आने वाले कर्मचारियों को ईएसआई अस्पतालों-डिस्पेंसरियों में इलाज और बीमारी, मातृत्व, रोज़गार-चोट व अपंगता जैसी स्थितियों में नक़द लाभ मिलते हैं — परिवार के सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा मिलती है।
किस पर लागू होती है और कैसे चलती है
- योजना ईएसआई अधिनियम 1948 के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में, निर्धारित संख्या से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होती है — दुकानें, रेस्तरां और होटल कई राज्यों में शामिल हैं।
- केवल वे कर्मचारी कवर होते हैं जिनका मासिक वेतन अधिसूचित सीमा तक है; सीमा केंद्र सरकार समय-समय पर बदलती है।
- अंशदान नियोक्ता और कर्मचारी दोनों देते हैं; दरें ESIC/केंद्र सरकार अधिसूचित करती है।
- साल दो 'अंशदान अवधियों' में बँटा है, जिनसे लाभ की पात्रता तय होती है।
- नियोक्ता को पंजीकरण कराना, हर कर्मचारी का ईएसआई नंबर बनवाना और मासिक अंशदान समय से जमा करना होता है।
शिफ़्ट टीमों के लिए मायने
रेस्तरां-रिटेल के वेतन-स्तर पर बहुत से कर्मचारी ईएसआई के दायरे में आते हैं। नियुक्ति के पहले दिन से पंजीकरण कराएँ — रोज़गार-चोट जैसी स्थिति में बिना पंजीकरण नियोक्ता की देनदारी सीधी और भारी होती है।
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 — प्रशासन ESIC; लागू क्षेत्र, वेतन-सीमा और अंशदान-दरें केंद्र सरकार/ESIC अधिसूचित करते हैं।
Tommy में कर्मचारियों के घंटे और कमाई का साफ़ रिकॉर्ड रहता है, जिससे ईएसआई की पात्रता-सीमा और मासिक अंशदान की गणना के आँकड़े हमेशा तैयार मिलते हैं।